| अनुच्छेद-1 | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। |
| अनुच्छेद-2 | नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना। |
| अनुच्छेद-3 | नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। |
| अनुच्छेद-13 | मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। |
| अनुच्छेद-14 | विधि के समक्ष समता। |
| अनुच्छेद-15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। |
| अनुच्छेद-16 | लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। |
| अनुच्छेद-17 | अस्पृश्यता का अंत। |
| अनुच्छेद-18 | उपाधियों का अंत। |
| अनुच्छेद-19 | वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। |
| अनुच्छेद-20 | अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। |
| अनुच्छेद-21 | प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। |
| अनुच्छेद-21 क | शिक्षा का अधिकार। |
| अनुच्छेद-22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। |
| अनुच्छेद-23 | मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। |
| अनुच्छेद-24 | कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। |
| अनुच्छेद-25 | अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। |
| अनुच्छेद-26 | धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। |
| अनुच्छेद-27 | किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। |
| अनुच्छेद-28 | कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। |
| अनुच्छेद-29 | अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण। |
| अनुच्छेद-30 | शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार। |
| अनुच्छेद-32 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार। |
| अनुच्छेद-39 (क) | समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन। |
| अनुच्छेद-39 (घ) | समान कार्य के लिए समान वेतन। |
| अनुच्छेद-39 क | समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता। |
| अनुच्छेद-40 | ग्राम पंचायतों का संगठन। |
| अनुच्छेद-41 | काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। |
| अनुच्छेद-42 | प्रसूति सहायता का उपबंध। |
| अनुच्छेद-43 क | उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। |
| अनुच्छेद-43 ख | सहकारी सोसायटियों का संवर्धन। |
| अनुच्छेद-44 | नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। |
| अनुच्छेद-48 | कृषि एवं पशुपालन का संगठन। |
| अनुच्छेद-48 क | पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। |
| अनुच्छेद-50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। |
| अनुच्छेद-51 | अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। |
| अनुच्छेद-51 क | मूल कर्तव्य। |
| अनुच्छेद-52 | भारत का राष्ट्रपति। |
| अनुच्छेद-54 | राष्ट्रपति का निर्वाचन। |
| अनुच्छेद-55 | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। |
| अनुच्छेद-56 | राष्ट्रपति की पदावधि। |
| अनुच्छेद-60 | राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। |
| अनुच्छेद-61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। |
| अनुच्छेद-63 | भारत का उपराष्ट्रपति। |
| अनुच्छेद-66 | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। |
| अनुच्छेद-69 | उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। |
| अनुच्छेद-72 | राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। |
| अनुच्छेद-74 | राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। |
| अनुच्छेद-76 | भारत का महान्यायवादी। |
| अनुच्छेद-77 | भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से। |
| अनुच्छेद-80 | राज्य सभा की संरचना। |
| अनुच्छेद-81 | लोक सभा की संरचना। |
| अनुच्छेद-85 | संसद के सत्र और विघटन। |
| अनुच्छेद-87 | राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। |
| अनुच्छेद-108 | दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। |
| अनुच्छेद-109 | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। |
| अनुच्छेद-110 | धन विधेयक की परिभाषा। |
| अनुच्छेद-112 | वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget)। |
| अनुच्छेद-123 | राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। |
| अनुच्छेद-124 | उच्चतम न्यायालय की स्थापना। |
| अनुच्छेद-126 | कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। |
| अनुच्छेद-127 | तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। |
| अनुच्छेद-139 | सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्तियाँ। |
| अनुच्छेद-143 | सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। |
| अनुच्छेद-148 | भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG)। |
| अनुच्छेद-153 | राज्यों के राज्यपाल। |
| अनुच्छेद-155 | राज्यपाल की नियुक्ति। |
| अनुच्छेद-156 | राज्यपाल की पदावधि। |
| अनुच्छेद-157 | राज्यपाल की अर्हताएँ। |
| अनुच्छेद-159 | राज्यपाल द्वारा शपथ। |
| अनुच्छेद-161 | राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। |
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